चुनाव 2026 | शस्त्र जमा
शस्त्र तत्काल जमा करवाने के आदेश, 25 अगस्त तक
सिरोही, 20 अगस्त। नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में शस्त्र जमा करवाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार जिले में अधिवासित एवं विद्यमान सभी शस्त्रधारकों एवं शस्त्र लाइसेंसधारकों की व्यक्तिगत समीक्षा एवं मूल्यांकन के बाद निर्धारित श्रेणी में आने वाले शस्त्रधारकों को अपने शस्त्र तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास जमा करवाने होंगे। शस्त्र जमा करवाने पर लाइसेंसधारक को रसीद भी दी जाएगी। जमा किए गए शस्त्र चुनाव परिणाम जारी होने के एक सप्ताह बाद पुनः प्राप्त किए जा सकेंगे।
आदेश के तहत जमानत पर छूटे हुए व्यक्ति, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, पूर्व में किसी चुनाव या अन्य अवसर पर दंगा-फसाद में शामिल रहे व्यक्ति तथा ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारी जिनके संबंध में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था प्रभावित होने, आमजन या कमजोर वर्ग के लोगों को डराने-धमकाने की आशंका हो, शामिल हैं। इसके अलावा जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है, उन्हें भी शस्त्र जमा करवाना होगा।
25 अगस्त तक छूट के लिए आवेदन
जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के अनुसार शस्त्र जमा करवाने से छूट प्राप्त करने के इच्छुक लाइसेंसधारकों को 25 अगस्त 2026 तक संबंधित थानाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। थानाधिकारी आवेदन को दर्ज कर जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी को निर्धारित प्रारूप में भेजेंगे। कमेटी आवेदन के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेकर आवश्यक आदेश जारी करेगी।
यदि 25 अगस्त तक शस्त्र जमा नहीं करवाया गया अथवा छूट के लिए आवेदन नहीं किया गया, या स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा छूट प्रदान नहीं की गई, तो संबंधित शस्त्रधारक को अपने शस्त्र अविलंब संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने में जमा करवाने होंगे।
इन पर लागू नहीं होगा आदेश
यह आदेश बैंक, धार्मिक मंदिर, कारखाना एवं संस्थानों के सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड तथा कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए हथियार रखने हेतु अधिकृत राज्य एवं केंद्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश की पालना नहीं करने वाले शस्त्रधारकों के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित का शस्त्र लाइसेंस निरस्त अथवा प्रत्याहृत किया जा सकता है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के परिणाम जारी होने के एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।
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